प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों का गठन
उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-4 की उपधारा-3 के अर्न्तगत प्राधिकरण बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिस हेतु शासन द्वारा समय-2 पर शासनादेश निर्गत किये जाते है। वर्तमान में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों का गठन सम्बन्धी प्रावधान निम्नवत हैः-
1.) | मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ | अध्यक्ष |
2.) | उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण | उपाध्यक्ष |
3.) | सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
4.) | जिलाधिकारी, गाजियाबाद-हापुड-गौतमबुद्धनगर | सदस्य |
5.) | नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद | सदस्य |
6.) | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ | सदस्य |
7.) | प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम | सदस्य |
8.) | चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर, एन0सी0आर0सेल, गाजियाबाद | सदस्य |
9.) | राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य | सदस्य |
10.) | नगर निगम के चार नामित सदस्य | सदस्य |