प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों का गठन

उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-4 की उपधारा-3 के अर्न्तगत प्राधिकरण बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिस हेतु शासन द्वारा समय-2 पर शासनादेश निर्गत किये जाते है। वर्तमान में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों का गठन सम्बन्धी प्रावधान निम्नवत हैः-

1.) मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ अध्यक्ष
2.) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष
3.) सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन सदस्य
4.) जिलाधिकारी, गाजियाबाद-हापुड-गौतमबुद्धनगर सदस्य
5.) नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद सदस्य
6.) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ सदस्य
7.) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम सदस्य
8.) चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर, एन0सी0आर0सेल, गाजियाबाद सदस्य
9.) राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य सदस्य
10.) नगर निगम के चार नामित सदस्य सदस्य